Chandigarh/Alive News: हरियाणा के करीब 5 हजार अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के परीक्षा संबंधी फॉर्म स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, प्रदेश में करीब 5 हजार ऐसे विद्यालय हैं जो आज तक हरियाणा बोर्ड से स्थाई मान्यता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उन्हें हर साल 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यालय से मान्यता प्राप्त करनी होती है। लेकिन मान्यता संबंधी नियमों का पालन ना करने के कारण हरियाणा शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को स्थाई मान्यता प्रदान नहीं की है जिसका खामियाजा हर साल दसवीं बारहवीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है।
सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट ने एडवोकेट पंकज मानी के माध्यम से कोर्ट में बोर्ड परीक्षा संबंधी फॉर्म स्वीकार ना होने को लेकर एक याचिका डाली थी जिसमें याची ने कहा था कि हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड नोटिस जारी कर सभी स्कूलों को 10वीं 12वीं संबंधी बच्चों के परीक्षा संबंधित फॉर्म भरने के आदेश जारी किए थे। उनका स्कूल अस्थाई मान्यता प्राप्त है ऐसे में जब उन्होंने बच्चों के फॉर्म हरियाणा शिक्षा निदेशालय को भरकर भेजा तो निदेशालय ने फॉर्म को अस्वीकार कर दिया। जिस पर याची ने हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। वही अब हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राइवेट स्कूलों को राहत दी है और शिक्षा विभाग को अस्थाई स्कूलों के विद्यार्थियों के परीक्षा संबंधी फॉर्म स्वीकार करने के आदेश दिए हैं।