Faridabad/Alive News: हरियाणा में सड़कों में गड्ढे भरने को लेकर स्थानीय निकाय विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी सड़क में गड्ढा मिलने की सूचना के पांच दिन के अंदर उसे भरना अनिवार्य होगा। दरअसल सरकार ने सड़कों के गड्ढे भरने की डेडलाइन फिक्स कर दी है। इसी के साथ स्थानीय निकाय विभाग की 8 सेवाओं की समय सीमा तय की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार फरीदाबाद और गुरुग्राम में भवन निर्माण योजनाओं के गैर विवादित मामले में 20 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी। इसी प्रकार राज्य के नियंत्रित क्षेत्रों व कन्फर्मिंग जोन के भीतर की इकाईयों के लिए लैंड यूज चेंज की परमिशन पूरे डाक्यूमेंट मिलने के 60 दिनों के भीतर दी जाएगी।
इसके अलावा नगरपालिका सीमा में भवन निर्माण की स्वीकृति, नगर नियोजन योजना, सुधार न्यास योजनाएं, पुनर्वास योजनाएं, सभी प्लॉट आकार और अन्य उपयोगों के लिए नियमित कॉलोनियों, अधिसूचित कॉलोनियां की स्वीकृति पूरे दस्तावेज मिलने से 20 दिनों की समय सीमा के भीतर दी जाएगी। 1000 वर्ग मीटर से 5000 वर्ग मीटर तक के कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूज के लिए भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति 60 दिनों की समय-सीमा में दी जाएगी।