November 18, 2024

एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान सख्ती से होगा लागू: उपायुक्त

Faridabad/Alive News : उपायुक्त विक्रम ने बताया कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जिला फरीदाबाद सहित सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गिरती गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए व उसमें सुधार हेतु संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के लिए गठित उप-समिति द्वारा बुधवार, 5 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में उप-समिति द्वारा यह पाया गया कि पिछले 24 घंटे में वायु गुणवत्ता मानकों में अचानक गिरावट आई है। जिसके कारण दिल्ली का एक्यूआई पूयर श्रेणी में चला गया है। वायु गुणवत्ता मानकों में में बेहतरी लाने हेतु उप-समिति द्वारा यह एक्शन प्लान लागू करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि इस संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत 500 मीटर या उससे ज्यादा के प्लॉट जो उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार और जीएनसीटीडी के संबंधित ‘वेब पोर्टल्स’ पर अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, ऐसी परियोजनाओं पर सी एंड डी गतिविधियों पर रोक होगी। डस्ट मिटिगेशन और सी एंड डी वेस्ट से सम्बंधित सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन होगा। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट (एमएसडब्ल्यू), कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन वेस्ट का निर्धारित डंप साइट से नियमित उठान सुनिश्चित होगा और कोई भी कचरा खुली भूमि पर डंप करना वर्जित होगा। समय-समय पर मशीनीकृत स्वीपिंग और पानी का छिड़काव सड़कों और अन्य लैंडफिल साइट पर किया जाएगा। सी एंड डी सामग्री और अपशिष्ट ठीक से निहित हैं, कवर किए गए हैं और परिसर के भीतर संग्रहीत, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा में पुनर्नवीनीकरण करने पर ध्यान दिया जाएगा।

निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन के इस्तेमाल के लिए दिशा-निर्देश लागू किए जाएंगे। बायोमास को खुले में जलाना प्रतिबंधित होगा और ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। लैंडफिल साइट पर आगजनी की घटना को रोकने के लिए चौकसी बढाई जाएगी। यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए भारी यातायात और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर यातायात पुलिस तैनात होगी। पीयूसी मानदंडों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा। गैर-नियति ट्रक ट्रैफिक के डायवर्सन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सख्ती से पालना होगी। अवैध औद्योगिक इकाइयां के खिलाफ सख्त दंड/कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।