November 6, 2024

न्यायिक सेवा परीक्षा में एक अंक से चुके छात्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई याचिका, कोर्ट ने किया खारिज

New Delhi/Alive News : न्यायिक सेवा परीक्षा में एक अंक से चुके छात्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की याचिका लगाई है। लेकिन कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा के अगले दौर में पहुंचने से महज एक अंक से चूकने वाले उम्मीदवार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग की थी।

मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान इसे निस्संदेह एक कठिन मामला बताते हुए, जस्टिस विभु बाखरू की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता, एक वकील, ने सभी विफल उम्मीदवारों में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन अंकन प्रणाली या मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कोई दोष या खामी नहीं थी, इसलिए अदालत उसे कोई सहायता नहीं दे सकती है।