New Delhi/Alive News : प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट बंद करने को सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर नाम की कानूनी सेवा संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के फैसले को चुनौती दी है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट में संगठन द्वारा दायर की गई याचिका में राज्य स्तर और केंद्रीय परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट बंद करने को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने राज्यों को यह निर्देश देने की मांग की है कि परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकने और ऐसे अन्य नियमित प्रशासनिक कारण के कारण इंटरनेट सेवाओं को निलंबित न करें। याचिका में याचिका में प्रतिवादी राज्य राजस्थान के 2 सितंबर, 2017 के उस व्यापक आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई, जो राज्य के संभागीय आयुक्तों को इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है।
बता दें, कि बोर्ड और सरकारी भर्ती की परीक्षाओं में नकल और कदाचार को रोकने के लिए अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में मनमाने ढंग से इंटरनेट कई बार बंद किए गए है। हाल ही में असम सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के दौरान संभावित कदाचार को रोकने के मकसद से असम के 27 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को विभिन्न तारीखों पर चार घंटे से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया गया था।