September 30, 2024

फोर्नर एक्ट का उल्लंघन करने वाले मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Faridabad/Alive News : किरायेदारों की वेरिफिकेशन के बारे समय-समय पर संबंधित थाना प्रबंधक को निर्देश दिए गए हैं, साथ ही मीडिया के माध्यम से आम लोगों को इस बारे में आगाह कराया जाता है कि किरायेदारों की वेरिफिकेशन करवाएं में इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति पुलिस वेरिफिकेशन से बचते हैं और अपने आप व आसपास के लोगों को खतरे में डालते हैं। इसकी वजह से ही कोई भी घटना घट सकती है ऐसा ही एक केस थाना भूपानी एरिया का सामने आया जिसमें फोर्नर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि एसआरएस रॉयल हिल्स सोसायटी आरडब्ल्यूए सदस्यों ने पुलिस को दी शिकायत बताया कि सोसायटी के टावर नंबर C2 के 502 नंबर फ्लैट के मालिक दीपक श्रीवास्तव ने अपना फ्लैट प्रीतम चौहान नाम के व्यक्ति को रेंट एग्रीमेंट करके किराए पर दे रखा है। वहां पर पिछले कुछ दिनों से तीन लड़के रह रहे हैं जो भाषा से बांग्लादेशी प्रतीत होते हैं। शिकायत में उक्त लड़कों की जांच करने करके उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। जिसके पश्चात पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर चेक किया तो वहां पर 3 व्यक्ति मिले जिनका जिनकी आईडी चेक करने पर वह बांग्लादेशी पाए गए। पुलिस टीम द्वारा चेक करने पर पाया गया कि तीनों व्यक्तियों के पास भारत का मान्य वीजा है और वह इलाज के लिए फरीदाबाद आए हुए हैं परंतु मकान मलिक ने इन्हे रखने की अनुमति नहीं ली है। फरीदाबाद पुलिस की सुरक्षा शाखा की तरफ से एफआरओ की टीम ने आकर तीनों बांग्लादेशी व्यक्तियों के पासपोर्ट और वीजा की जांच की जिसमे वह सही पाए गए। इसके पश्चात पुलिस ने प्रीतम से संपर्क किया तो उसने बताया कि उसने बिना किसी अनुमति के तीनों व्यक्तियों को किराए पर रहने की परमिशन दी थी। जिसके लिए प्रीतम के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।