Faridabad/Alive News: मूलभूत सुविधाओं से वंचित सेक्टर- 88 आरपीएस सवाना सोसाइटी के लोगों को हरियाणा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) ने बहुत बड़ी राहत दी है। हरेरा ने बिल्डर को सोसाइटी में 90 दिनों के अंदर सभी सुविधाएं और 10 करोड़ रुपए मुहैया कराने के आदेश दिया है।
दरअसल, आरडब्ल्यूए प्रधान जितेंद्र भल्ला ने बताया कि बिल्डर मनमानी कर रहा था और सोसाइटी के लोगों को सभी सुविधाओ से वंचित कर रखा था। लोगों ने बिल्डर से कई बार सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नही हुई। इस संबंध में 2018 में जितेंद्र भल्ला ने हरेरा में शिकायत की गई। शिकायत पर अब फैसला आया है। फैसले से सोसाइटी के लोगों में खुशी की लहर है।
90 दिन में देनी होगी सुविधा
जितेंद्र भल्ला के मुताबिक आरपीएस बिल्डर को सवाना सोसायटी में 90 दिनों के अंदर क्लब, अपडेट बिजली व्यवस्था, 10 करोड़ रुपए सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश दिए है। सोसाइटी निवासी महेश कुमार ने बताया कि बिल्डर की ओर से सोसायटी में पजेशन देने के समय ही क्लब तथा स्विंमिग पूल की सुविधा देने का वायदा किया गया लेकिन वह अभी तक नहीं मिल पाया हालांकि, स्विंमिग पूल के लिए जगह अलॉट थी। अब आदेशों के बाद जल्द से जल्द सुविधा देने के आदेश दिए गए है।