Faridabad/Alive News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुकिर्ती गोयल ने बताया कि अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 अगस्त को जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इसमें 15 जजों की अदालतों में 138 एनआई एक्ट के लिए एक अदालत, ट्रैफिक चालान व सिविल क्रिमिनल केसों के लिए 7 अदालतों, समरी केसों के लिए दो अदालतों, लेबर कोर्ट केसों के लिए एक अदालत, फैमिली मैटर के लिए एक, सिविल इलेक्ट्रिकल केसों के लिए दो, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसों की सुनवाई के लिए एक, परमानेंट लोक अदालत एक और एमसीएफ लेबर कोर्ट केसों के लिए एक राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव सुकिर्ती गोयल ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 अगस्त को जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।