New Delhi/Alive News : दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे समलैंगिक विवाह की मान्यता की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार सुनवाई के सीधे प्रसारण के पक्ष में नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का नहीं है।
केंद्र सरकार के अनुसार कोर्ट कानून, तथ्यों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए सार्वजनिक तारीफ नहीं चाहती। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ के समक्ष मंगलवार को मामले की सुनवाई होने की संभावना है। हाईकोर्ट के समक्ष दायर कई याचिकाओं में कई समलैंगिक दंपनियों ने मांग की है कि विशेष विवाह कानून , हिंदू विवाह कानून और विदेशी विवाह कानून के तहत उनके विवाह को मंजूरी दी जाए।
जिसके बाद केंद्र ने सभी याचिकाओं का विरोध किया है। केंद्र ने इसे कोर्ट से खारिज करने की मांग की है और डेटा की सुरक्षा सहित नियमों का व्यापक ढांचा तैयार करने के बाद ही सीधे प्रसारण की अनुमति दने की बात कही है।