Faridabad/Alive News : जिलाधीश जितेंद्र यादव ने कहा कि आगामी 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस समरोह मनाया जाएगा। इसका मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, सभी राज्यों की राजधानियों व जिला स्तर पर भी मनाया जाएगा। इसके मद्देनजर रखते हुए जिले में सुरक्षा बनाए रखने के लिए धारा 144 सीआरपीसी के तहत आदेश जारी किए गए हैं।
अपने आदेशों में जिलाधीश जितेंद्र यादव ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला, मकान मालिक द्वारा किराएदार, नौकर, पेईंग गेस्ट रखने से पूर्व उनका पूर्ण विवरण प्राप्त किए बिना रखने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। सभी होटल, गैस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला व अस्पताल के मालिक अपने यहां ठहरने वाले सभी व्यक्तियों की आईडी जांच उनका रिकार्ड रजिस्टर में रजिस्टर करें। सभी साईबर कैफे मालिकों को निर्देश हैं कि वह अपने यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विवरण रजिस्टर में अंकित करें तथा उनके पहचान पत्र की प्रति अपने रिकार्ड में रखें। सभी अपने यहां उच्च कोटि के सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाएं और उनकी क्षमता 30 दिन की होनी चाहिए।
सभी होटल गैस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला, अस्पताल इत्यादि को अपने यहां ठहरने वाले विदेशी नागरिकों के सी फार्म भरने तथा उन व्यक्तियों की आईडी व उनका पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज करना भी अनिवार्य है। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस थाना व पुलिस नियंत्रण कक्ष को दे। जिला में रहने वाले सभी असला धारकों को निर्देश दिए जाएं कि वह किसी भी सार्वजनिक समारोह, शादी विवाह की पार्टियों में तथा सार्वजनिक स्थानों पर असलाह लेकर न घूमें। एसटीडी, पीसीओ बूथ मालिक भी एसटीडी व आईएसडी टेलीफोन करने वाले व्यक्तियों का नाम, पूरा पता व पहचान अंकित करें।