November 23, 2024

असंगठित कामगार 31 दिसंबर तक बनवा सकते हैं ई-श्रमिक कार्ड

Palwal/Alive News: असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटा एकत्र करने के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। इसके लिए सभी असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिकों के ई-श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं। असंगठित कामगार 31 दिसम्बर तक ई-श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। मनरेगा, मिड-डे मील, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, रेहड़ी-फड़ी वाले, दूध बेचने वाले, मछुवारे, प्रवासी मजदूर, दुकानदारों व अन्य असंगठित श्रमिकों के ई-श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं।

यह कार्ड ऐसे सभी क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिकों के बन सकते हैं, जिनका कहीं ईपीएफ व पीएफ आदि न कटता हो तथा वे आयकर दाता न हो। कामगार-श्रमिक -मजदूर-स्व रोजगारियों की विभिन्न श्रेणियों में आने वाले मजदूर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। इनमें निर्माण श्रमिक, खेतीहर मजदूर, सब्जी विक्रेता, बुनकर, पलंबर व अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल हैं।

ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण नि:शुल्क है। पंजीकरण उपरांत श्रमिकों व मजदूरों के यूनिक आई-कार्ड बनाए जाते हैं। इस यूनिक आईडी कार्ड बनते ही असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित सरकार की ओर से दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिलता है।

यूनिक आईडी कार्ड बनते ही असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसका एक साल का खर्च भी सरकार स्वयं ही वहन करेगी। असंगठित श्रमिक के वर्ग का खाका तैयार करने के बाद सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जोकि मंत्रालय और सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, का लाभ असंगठित मजदूरों को आसानी से मिल सकेगा।

यूनिक आई-कार्ड के माध्यम से श्रमिकों की विभिन्न गतिविधियों जैसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आवागमन को भी आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी। सरकार रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकेगी। इसके साथ ही यदि कहीं किसी विशेष वर्ग के श्रमिकों की जरूरत होगी तो इसी यूनिक आईडी के माध्यम से इन लोगों को सूचित भी कर दिया जाएगा।

ई-श्रमिक कार्ड बनने के बाद श्रमिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। ई-श्रमिक कार्ड धारक के परिजनों को दुर्घटना में हुई मृत्यु अथवा स्थाई रूप से विकलांग होने पर दो लाख रुपए तथा आंशिक रूप से विकलांग होने पर एक लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। पंजीकरण के लिए ई-श्रमिक कार्ड बनवाने हेतु कामगार की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।