May 4, 2024

अंतरजातीय विवाह करने पर लाभार्थियों को प्रदान की जाती है ढाई लाख रुपए की राशि : उपायुक्त

Palwal/Alive News : उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने पर नव दंपत्ति को हरियाणा सरकार की ओर से 2 लाख 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में अनुसूचित जाति के लडक़े या लडक़ी द्वारा गैर अनुसूचित जाति की लडक़ी या लडक़े के साथ विवाह करने पर यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को उनके संयुक्त बैंक खाते में 1 लाख 25 लाख रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए फिक्सड डिपोजिट के रूप में जमा करवाई जाती है। इसके साथ-साथ 1 लाख 25 हजार रुपए की राशि उनके बचत बैंक खाते में भी डाली जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए वर-वधू दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। अनुसूचित जाति से संबंधित लड़का या लड़की हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी हो और नवविवाहित जोड़े द्वारा पूर्व में इस योजना के अंतर्गत लाभ न लिया गया हो। वर-वधू दोनों की आयु कानूनन विवाह के योग्य होनी चाहिए। प्रोत्साहन राशि केवल पहले विवाह हेतु ही प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को अपना आवेदन-पत्र विवाह के 3 वर्ष के अंदर-अंदर देना होगा।

जिला कल्याण अधिकारी जयपान सिहं हुड्डïा ने विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की अन्य विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति अंत्योदय भवन में अपना आवेदन कर सकते हैं। अंत्योदय भवन में आवेदक को योजना में आवेदन करने के लिए मात्र 10 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों से आह्वान किया है कि वे अंत्योदय भवन व उपमंडल स्तर पर स्थापित किए गए अंत्योदय सरल केंद्रों में जाकर निर्धारित शुल्क में आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता, अंतरजातीय विवाह शगुन योजना, डा. बी. आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के आवेदन ऑनलाइन अंत्योदय भवन व अंत्योदय सरल केंद्र पर भरे जा रहे हैं।