November 24, 2024

अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान 7 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन : उपायुक्त

Palwal/Alive News : उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि किसानों को सरकार द्वारा वर्ष 2021-21 के दौरान फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु इन सीटू क्रोप रेजीडयु मेनैजमेंट स्कीम के तहत 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि (व्यक्तिगत लाभार्थी किसान हेतु) व 80 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि (कस्टम हायरिंग सैन्टर स्थापना हेतूू) स्कीम के निर्देशानुसार कृषि अनुदान पर दिए जा रहे है। कृषि यन्त्र लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट www.agriharyanacrm.com पर 7 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उपनिदेशक डा. महावीर सिंह ने बताया कि किसान आवेदन करते समय 2.5 लाख से कम मूल्य वाले कृषि यन्त्र के 2 हजार 500 रूपए व 2.5 लाख रूपए से अधिक मूल्य वाले कृषि यन्त्र के पांच रुपए की बुकिंग राशि ऑनलाइन जमा करवानी होगी। किसान द्वारा आवेदित कृषि यन्त्र पर पिछले दो वर्षो के दौरान (2019-20 तथा 2020-21) में किसी भी स्कीम में अनुदान का लाभ न लिया हों। व्यक्तिगत किसान हेतु आवेदन के लिए वांछित कागजात ट्रैक्टर की आर.सी., पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैक खाता का विवरण, बुकिंग राशि व जमीन का विवरण, अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक 3 कृषि यन्त्रों पर आवेदन किया जा सकता है।

अनुदान का लाभ लेने हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। कस्टम हायरिंग सैटंर स्थापना हेतु आवेदन के लिए वांछित कागजात ग्राम पंचायत व एफपीओ एवं पंजीकृत किसान समिति का पंजीकरण, पंजीकरण संख्या, पैन कार्ड, प्रधान का आधार कार्ड, ट्रैक्टर की आर.सी. का विवरण व बैंक खाता का विवरण लगाना अनिवार्य है। कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापना हेतू रेड व येलों वाले गांव को वरीयता दी जायेगी। कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापना हेतु 15 लाख रूपये तक के कम से कम 3 व अधिक से अधिक 5 प्रकार के कृषि यन्त्र ले सकता है, जिस कस्टम हायरिंग सैंटर द्वारा सीआरएम स्कीम में पहले अनुदान का लाभ लिया है। वे आवेदन का पात्र नहीं होगें। आवंटित लक्ष्य का 70 प्रतिशत लाभ लघु व सीमान्त किसानों को दिया जाएगा।

विस्तृत दिशा-निर्देश एवं अन्य शर्ते विभागीय पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर उपलब्ध है। जिले का भौतिक लक्ष्य व कृषि यन्त्रों पर निम्न अनुसार है, जिनका वित्तीय लक्ष्य 393.8294 लाख रूपए है।

कस्टम हायरिंग सैंटर सामान्य के लिए 40, अनुसूचित जाति के लिए 30, स्ट्रा बेलर युनिट रेक सामान्य के लिए 20, अनुसूचित जाति के लिए 10, सुपर एस.एम.एस. सामान्य के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए 1, हैप्पी सीडर सामान्य के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 1, पैडी स्ट्राचोपर सामान्य के लिए 8, अनुसूचित जाति के लिए 2, रोटरी सैलेसर सामान्य के लिए 20, अनुसूचित जाति के लिए 30, रिवर्सिबल एम0.बी.प्लों सामान्य के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 1, सुुपर सीडर सामान्य के लिए 20, अनुसूचित जाति के लिए 20, जीरो ट्रिल मशाीन सामान्य के लिए 60, अनुसूचित जाति के लिए 50, टैऊक्टर चालित- सामान्य के लिए 20, अनुसूचित जाति के लिए 10,स्वचालित क्रोप रीपर कम वाईन्डर कुल व्यक्तिगत श्रेणी सामान्य के लिए कुल 162, अनुसूचित जाति के लिए कुल 125 कृषि उपनिदेशक ने बताया कि लक्ष्यों से कम या समान संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सभी प्रार्थियों के सभी कागजात सही पाए जाने व भौतिक सत्यापन उपरान्त अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि किसी कृषि यन्त्र से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों की संख्या निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्राप्त होती है तो लाभार्थियों का चुनाव लॉटरी ड्रा द्वारा जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की मौजूदगी में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल तथा सहायक कृषि अभियन्ता,पलवल और उपमण्डल कृषि व किसान कल्याण विभाग असावटा रोड पलवल कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।