Palwal/Alive News: अनुसुचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रूपए की राशि वितरित की जाती है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आते है। विभाग द्वारा 51 हजार रुपये की राशि लड़की की शादी के अवसर पर शगुन के तौर पर प्रदान की जाती है।
पिछड़े एवं सामान्य वर्ग के परिवार जो बीपीएल के अंर्तगत आते हैं। उन्हें 11 हजार रुपये की राशि और ढ़ाई एकड़ कृषि भूमि और एक लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 11 हजार रुपये की राशि शगुन के तौर पर उपलब्ध करवाई जाती है।
उन्होंने बताया कि नव-विवाहित लडक़ा एवं लडक़ी में से अगर एक दिव्यांग है, तो 31 हजार रुपए तथा दोनेां दिव्यांग होने की स्थिति में 51 हजार रुपए की राशि शगुन के तौर पर देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति की दिव्यांगता 100 प्रतिशत होनी चाहिए। इस योजना के तहत विधवा महिला की लड़की की शादी के मौके पर शगुन के तौर पर 51 हजार की राशि प्रदान की जाती है।