Jagadhri/ Alive News
प्रमोद कुमार बाजपेई ने महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी (हरियाणा) में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त होने से पूर्व, उसके विरुद्ध उदयपुर में यौन शोषण के अपराध में चल रहे फौजदारी मुक़दमे के तथ्य के छिपाए थेI जिस पर श्री जी डी गुप्ता, अधिवक्ता, जगाधरी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले निदेशक, उच्तर शिक्षा विभाग, हरियाणा के सम्मुख एक प्रतिवेदन देने बारे कहा था और निदेशक, उच्तर शिक्षा विभाग, हरियाणा को मामले में शीघ्र अति शीघ्र आदेश पारित करने के निर्देश दिए थे.
श्री गुप्ता ने 18 May 2015 को अपना प्रतिवेदन दाखिल कर दिया लेकिन 18Augest 2015 को निजी सुनवाई व याचिकाकर्ता द्वारा इस तरह के चार मामलो में सर्वोच्च न्यायालय एंव हाईकोर्ट के दिए सपष्ट निर्णयों से अवगत करवाने के बावजूद, निदेशक, उच्तर शिक्षा विभाग, हरियाणा ने कोई आदेश पारित ना किये जिस पर याचिकाकर्ता ने न्यायालय के आदेश की अवमानना की याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने विकास यादव, निदेशक, उच्तर शिक्षा विभाग, हरियाणा को नोटिस जारी करते हुए 10 May 2016 को तलब किया है।
इससे पहले गुप्ता ने बाजपेई के विरुद्ध धारा 203, 420, 511 व 120B I.P.C. और महाविद्यालय के प्रधान लाला देस राज के विरुद्ध धारा 109 I.P.C. के तहत एक इस्तगासा दायर किया था व उस मामले में भी जिला अदालत ने दोनों दोषियों को को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर रखा है।