November 18, 2024

मोबाईल वैन के माध्यम से लोगों को किया जागरूक

Palwal/Alive News: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के तत्वाधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष चंद्रशेखर के दिशा-निर्देशन तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव पीयूष शर्मा के मार्गदर्शन में वीरवार को गांव अहरवां में मोबाईल वैन स्वराज माजदा के माध्यम से कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन पैनल अधिवक्ता हंसराज व पैरा लीगल वालंटियर किशोर कुमार द्वारा किया गया।

पैनल अधिवक्ता हंसराज ने लोगों को बताया कि विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मुख्य सेवाएं जरूरतमंद लोगों को कानूनी कार्यवाहियों में अधिवक्ता उपलब्ध कराना, किसी कानूनी कार्यवाही में न्यायालय शुल्क और देय अन्य सभी प्रभार अदा करना, कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त कराना है। कानूनी कार्यवाही में अपील आदि का खर्च भी सरकार अदा करती है। आप का मुकदमा किसी भी अदालत में लंबित हो या आप को मुकदमा करना हो तो आप सिविल जज व ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय तक और फिर किसी ट्रिब्यूनल, राजस्व न्यायालय, सरकार के सभी कार्यालयों और दूसरे निकाय जो अद्र्ध न्यायिक मामलों का निर्वहन करते हैं, कानूनी सेवा ले सकते हैं। मुफ्त कानूनी सेवा सभी दीवानी, आपराधिक, राजस्व तथा प्रशसनिक मुकदमों के लिए दी जाती है।

लोगों के विवादों को मध्यस्थता केंद्र व लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जाता है। लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालयों में विवादों, लंबित मामलो या पूर्व मुकदमेबाजी की स्थिति से जुड़े मामलों को समझौता या सौहार्दपूर्ण तरीके से उनका निपटारा या समाधान किया जाता है। लोक अदालत के पास आए विवादों और लंबित मामलो का समझौता कर एक वैधानिक निर्णय दिया जाता है। उन्होंने उपस्थित लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाव व हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना, वैश्विक महामारी के समय जरूरतमंद लोगों को हरियाणा सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ दिलाने में उनकी मदद करना आदि के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने विशेष कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी में इस समय हमें सरकार द्वारा निर्धारित नियम व कानूनों का पालन करना है। यदि कोई व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कानूनी मदद या सहायता की आवश्यकता है, तो वह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के हेल्पलाइन नंबर-01275-298003 पर संपर्क कर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस विशेष कैम्प में लोगों को सेनेटाइजर, फेस मास्क, जागरूकता पम्पलेट, कानूनी पुस्तकें वितरित की गई।