November 17, 2024

पैरोल देने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त

Palwal/Alive News: जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेश नरवाल ने बताया कि लॉकडाउन के कारण कोविड-19 की परिस्थितियों के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान में एक रिट याचिका पर जारी आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हरियाणा गृह जेलों के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं आपराधिक जांच और न्याय विभाग के प्रशासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राज्य में लागू आदेश, जेलों में ही पैरोल देने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में जिलाधीश नरेश नरवाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22(1) और 23(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार पैरोल देने को नियुक्त करने हेतु जमानती बांडों के अनुमोदन और निष्पादन के लिए तहसील कार्यालय पलवल में कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर पलवल के नायब तहसीलदार अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। आदेशानुसार उक्त कार्यपालक दंडाधिकारी प्रतिदिन तहसील कार्यालय पलवल में तब तक उपलब्ध रहेंगे जब तक ऐसे सभी प्रकरणों का निराकरण नहीं हो जाता।