Palwal/Alive News : जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेश नरवाल ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान गैर जरूरी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई है और लोगों की सुविधा अनुसार जरूरी गतिविधियों व सेवाओं की दुकानों को खोलने का समय निर्धारित किया है। साथ ही उपायुक्त ने कोविड-19 के सभी गाइडलाइनो का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए है।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में बताया कि पलवल, होडल व हथीन के बाजारों में दूध व डेयरी उत्पाद तथा फल व सब्जियों के लिए सुबह 6 बजे से सांय 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। किराना स्टोर सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान होम डिलीवरी पर अधिक फोकस किया जाए, ताकि घर से बाहर लोगों की मूवमेंट कम हो।
इसी प्रकार खाद, दवाइयों व पशुओं के चारे से संबंधित दुकानें प्रात:10 बजे से लेकर सांय 5 बजे तक तथा मेडिकल हॉल, केमिस्ट व फार्मशिस्ट की दुकाने 24 घंटे खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि इन दुकानों में कोविड-19 के सभी नियमों की अनुपालना अनिवार्य होंगी, जिसमें सभी का मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाना आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि पलवल, होडल, हसनपुर की मार्किट एसोसिएशन ने भी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को इन दुकानों के खोलने के संबंध में निवेदन किया था। इन आदेशो की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के बीच कार्यवाही की जाएगी।