November 24, 2024

पदमावत की रिलीज को लेकर शहर में धारा-144 लागू

Faridabad/Alive News : जिलाधीश अतुल कुमार द्विवेदी ने जिले में आगामी 25 जनवरी को रिलीज होने वाली विवादित मूवी पदमावत की वजह से करणी सेना और राजपूत समाज संगठनों द्वारा किए जाने वाले सम्भावित उपद्रवों व सिनेमा हालो में तोड़फोड़ व आगजनी जैसी दुर्घटनाओं के चलते जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को पूर्णतः सुदृढ़ व नियंत्रण में बनाए रखने और आम जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनैतिक गतिविधियों पर पाबन्दी लगाने के आदेश जारी किए हैं।

द्विवेदी द्वारा यह आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि पुलिस आयुक्त ने जिलाधीश के संज्ञान में दिया है कि उक्त फिल्म के शुरू होने पर सम्बन्धित राजपूत संगठनों द्वारा दंगा भड़काने जैसी सम्भावित हरकतों से जिले में आम जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु धारा-144 के तहत यह पाबन्दी लगाना जरूरी है।

आदेशों के अनुसार जिले में प्रमुख सड़कों व आम रास्तों को जाम करने, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने, अनावश्यक रूप से पांच या इससे अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने साथ अग्नेय शस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू आदि घातक हथियार साथ लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी। पैट्रोल पम्प डीलरों द्वारा अपंजीकृत वाहनों तथा बोटल व कैन आदि कन्टेनर्स में खुले रूप में पैट्रोल व डीजल आदि ज्वलनशील पदार्थ देने पर भी पाबन्दी रहेगी। आदेशों का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।