November 16, 2024

कोयला घोटाले में मधु कोड़ा दोषी करार, हो सकता है आजीवन कारावास

New Delhi/ Alive News : कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोड़ा पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप हैं.

एक चैनल के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा , पूर्व कोयला सचिव एसची गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य को आपराधिक साजिश और सेक्शन-120 बी, 420 और धारा 409 के तहत दोषी करार दिया है. इन सबको गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी.

बता दें कि ये मामला झारखंड में राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा हुआ है. इस ब्लॉक का आवंटन कोलकाता स्थित विनी आयरन और स्टील उद्योग लिमिटेड (VISUL) को किया गया था.

मामले में कोड़ा को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.
वहीं 69 वर्षीय एचसी गुप्ता कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान दो वर्षों के लिए कोयला सचिव थे. साल 2008 में वे इस पद से रिटायर हुए.

गुप्ता ने ही कोयला खनन के अधिकार से जुड़े 40 मामलों को क्लियर करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी.

पूर्व शीर्ष ब्यूरोक्रेट पर आरोप है कि उन्होंने कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जिसके चलते करदाताओं के करोड़ों रुपये डूब गए. गुप्ता पर कम से कम आठ मामले दर्ज हैं.

सीबीआई ने कहा है कि कोड़ा, बसु और दो आरोपी ब्यूरोक्रेट ने कोल ब्लॉक आवंटन में VISUL को फायदा पहुंचाने का काम किया. हालांकि आरोपियों ने इससे इनकार किया है.