August 19, 2026

मतदाता सूची में नाम और विवरण जांचें, 30 अगस्त तक दर्ज कराएं दावे-आपत्तियां: डीसी

DC Ayush sinha

Faridabad/Alive News: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण अवश्य जांच लें। उन्होंने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं है, वे 30 अगस्त 2026 तक संबंधित बीएलओ के माध्यम से दावा एवं आपत्ति दर्ज कराकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन 31 जुलाई को प्रकाशित प्रारूप सूची में नहीं है और उन्हें बीएलओ की ओर से नोटिस प्राप्त हुआ है, वे निर्धारित अवधि में संबंधित बीएलओ के पास अपना दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र युवा भी फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।

इसी प्रकार मतदाता के नाम, पते, आयु या अन्य विवरण में किसी तरह की गलती होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक संशोधन करवाया जा सकता है। डीसी ने नागरिकों से अपील की कि वे पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हुए अपने मतदाता विवरण की जांच करें।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी जरूरी है। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो।

डीसी ने बताया कि यदि किसी आवेदक को सुनवाई के संबंध में नोटिस प्राप्त होता है तो वह निर्धारित तिथि पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे, ताकि दावे और आपत्तियों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

उन्होंने बताया कि नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट के माध्यम से भी मतदाता संबंधी जानकारी जांच सकते हैं। सहायता के लिए संबंधित बीएलओ, ईआरओ या एईआरओ से संपर्क किया जा सकता है।

विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत प्राप्त दावों और आपत्तियों का 28 सितंबर 2026 तक निस्तारण किया जाएगा, जबकि 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। डीसी ने सभी पात्र नागरिकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांचने तथा आवश्यकता होने पर दावा, आपत्ति या संशोधन के लिए आवेदन करने की अपील की।