October 1, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला और पायल के तलाक को दी मंजूरी, 2011 से रह रहे थे अलग

सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर अब्दुल्ला और पायल के तलाक को मंजूरी मिलने के बाद की फाइल फोटो।

New Delhi/Alive News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के तलाक को मंजूरी दे दी। दोनों ने आपसी सहमति से शादी खत्म करने का फैसला किया है। उनकी शादी करीब 32 साल पहले हुई थी और वे वर्ष 2011 से अलग रह रहे थे।

दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने आपसी सहमति से अपने वैवाहिक संबंध समाप्त करने और सभी विवादों का समाधान करने का निर्णय लिया है। इसके बाद अदालत ने तलाक को मंजूरी दे दी।

इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी शादी खत्म करने से इनकार कर दिया गया था।

ओबेरॉय होटल में हुई थी मुलाकात

उमर अब्दुल्ला और पायल की मुलाकात दिल्ली के ओबेरॉय होटल में हुई थी। बाद में दोनों ने शादी की और उनके दो बेटे हैं, जिनके नाम जहीर और जमीर हैं।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ को बताया कि दोनों पक्षों ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह समाप्त करने के लिए संयुक्त आवेदन दिया था।

पिछली सुनवाई में एलिमनी का मुद्दा उठा था

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की सलाह दी थी। उसी दौरान उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि पायल तलाक देने के लिए तैयार नहीं हैं और 300 करोड़ रुपये की एलिमनी की मांग कर रही हैं। हालांकि, अब दोनों ने आपसी सहमति से सभी विवादों का समाधान कर लिया है और अदालत ने तलाक को मंजूरी दे दी।