March 12, 2026

पेट्रोलियम उत्पादों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू, ओवरचार्जिंग पर होगी सख्त कार्रवाई: डीसी

Faridabad/Alive News: उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा की अध्यक्षता में जिले में एलपीजी, पीएनजी और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर जिला स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में गैस एजेंसियों, पेट्रोलियम कंपनियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

डीसी ने निर्देश दिए कि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों और घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को गैस एजेंसियों का नियमित निरीक्षण कर स्टॉक और वितरण की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ओवरचार्जिंग, ब्लैक मार्केटिंग या घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की शिकायत मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने आमजन से अपील की कि अफवाहों से बचें और घबराहट में अनावश्यक गैस बुकिंग या जमाखोरी न करें।