March 7, 2026

अपहरण कर हत्या करने के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद, फरीदाबाद अदालत का फैसला

Faridabad/Alive News: थाना पल्ला क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुई एक महिला के अपहरण और हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने 13 फरवरी 2026 को यह फैसला सुनाया।

अदालत ने आरोपी अंबिका भगत, मनीष उर्फ मोनू और मधु तिवारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत उम्रकैद और 1 लाख रुपये जुर्माना, धारा 364 (अपहरण) में उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 (सबूत मिटाने) में 3 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 120(B) (आपराधिक साजिश) में उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, इस्माइलपुर निवासी एक व्यक्ति ने 7 मार्च 2019 को पुलिस चौकी नवीन नगर में शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी को आरोपियों ने छुपा लिया है। शिकायत के आधार पर थाना पल्ला में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान 10 मार्च 2019 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने महिला की हत्या करने की बात स्वीकार की और बताया कि शव को दिल्ली के मोल्डबंद एक्सटेंशन स्थित किराए के मकान के सेफ्टी टैंक में फेंक दिया था। पुलिस ने वहां से महिला का शव बरामद किया।