Faridabad/Alive News: नगर निगम फरीदाबाद ने शहर में घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी निजी डोर-टू-डोर कचरा वेंडरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि वेंडरों को रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन का अंतिम अवसर दिया गया है। समय सीमा में पंजीकरण न कराने वालों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कचरा उठाने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 को ध्यान में रखते हुए वार्ड-वार सत्यापित डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया है। साथ ही सभी गेटेड और RWA सोसायटियों में स्त्रोत पर ही कचरा पृथक्करण अनिवार्य किया गया है। निगम ने सभी वेंडरों व संबंधितों से समय पर अनुपालन की अपील की है।

