March 10, 2026

हरियाणा सरकार ने जारी किये री-इम्पलॉयमेंट पर नए दिशा-निर्देश

Chandigarh/Alive News: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद री-इम्पलॉयमेंट से जुड़े मामलों के निपटान के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के नियम-143 के अनुसार, अब केवल असाधारण या अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही कर्मचारियों को 58 साल की आयु के बाद अधिकतम दो वर्ष तक री-इम्पलॉयमेंट की अनुमति दी जाएगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को पत्र जारी कर नए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।