Gurugram/Alive News: वाहनों की उम्र 15 साल, फिर जब्त क्यों कर रही सरकार : एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम में स्पष्ट है कि वाहन की वैध उम्र 15 वर्ष है और इसके बाद 5-5 साल के लिए रिन्यूअल की व्यवस्था है। फिर भी सरकार और अधिकारी किस अधिकार से जनता की गाड़ियां जब्त कर रहे हैं? यह जनता की संपत्ति की लूट है और संविधान के मूल अधिकारों का खुला उल्लंघन है।
कानून का उल्लंघन कर रही सरकार : एडवोकेट ने आगे बताया है कि यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए (संपत्ति का अधिकार), 19(1)(ड) (आवागमन की स्वतंत्रता), 19(1) (ग) (व्यवसाय की स्वतंत्रता) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन है। यह मामला क्रिमिनल रिवीजन नंबर सीआरआर-438/2025 के तहत दर्ज किया गया है, जो मूल रूप से मुकदमा संख्या कॉमी-436/2025 का पुनरीक्षण है।
पांच जुलाई को दाखिल की थी पहली याचिका :
उन्होंने बताया कि यह मामला पहले 5 जुलाई 2025 को गुरुग्राम की मजिस्ट्रेट अदालत में कॉमी-436/2025 के तहत दाखिल किया

