April 28, 2025

रूप टॉप पर होर्डिग्स बोर्ड लगाने वाले व्यापारियों पर नगर निगम ने कसा शुरू किया सिकंजा

Faridabad/Alive News: नगर निगम ने शहर की मार्केट की इमारतों और मकानों की छत पर लगे होर्डिग्स बोर्ड (विज्ञापन) को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। सोमवार के दिन नगर निगम अधिकारियों ने एक दर्जन से ज्यादा दुकानदारों और कोचिंग सेंटर, मकानो की छत से बोर्ड हटाये। नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर स्वप्निल रविंद्र पाटील ने हरियाणा सरकार के विज्ञापन बायलॉज के अनुसार यह कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं।

बता दे कि लगभग ऐसे लगभग 50 भवन मालिक अथवा अन्य इमारतों के ऊपर निजी स्तर पर लगाए गए बोर्ड को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे लेकिन उन्होंने ये बोर्ड नहीं हटाए थे। उसके बाद ये कार्यवाही की गई है। यह सर्वे जारी रहेगा और इसके बाद भी किसी ऐसे भवनों पर विज्ञापन बोर्ड दिखाई दिए तो उसे भी नोटिस दिया जाएगा और बोर्ड ना हटाने पर उचित करवाई की जाएगी। इसके बाद भी भवनों की इमारतों पर लगे विज्ञापन के बोर्ड को नहीं हटाया जाता है तो उसका खर्चा भवन मालिक से निगम वसूलेगा।

एडिशनल कमिश्नर स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने नगर निगम कमिश्नर ए मोना श्रीनिवास के दिशानिर्देश अनुसार निगम के विज्ञापन विभाग को निर्देश दिये हैं कि वे इस दिशा में उचित कार्यवाही करें। उनका कहना है कि शहर सौन्दर्यकरण और विकास के गतिरोध को बरदास नहीं क्या जायेगा। उन्होंने कहा कि छत के टॉप पर विज्ञापन बोर्ड्स लगाने के लिए कोई अनुमति प्रशासन नही देता।

निगम के एडिशनल कमिश्नर पाटिल ने जानकारी दी है की रूफ़ टॉप पर विज्ञापन के बोर्ड की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अलावा निगम एरिया में अपनी दुकान अथवा फ़र्म के नाम के विज्ञापन के लिए भी अनुमति ली जाती है। दुकानदार अपनी दुकान अथवा प्रतिष्ठान पर सिर्फ़ अपने फ्रंट का दो प्रतिशत हिस्से पर ही बिना अनुमति के बोर्ड लगा सकता है, इससे बड़ा बोर्ड लगाने के लिए अनुमति लेनी होगी। नगर निगम ने हरियाणा विज्ञापन नियम 2022 के तहत उलंघन करने वाले लोगों पर अब कार्यवाही करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है।