September 20, 2024

नियमों को ताक पर रखकर दी जा रही है प्राइवेट स्कूलों को मान्यता, सच्चाई जानने के लिए मंच ने लगाई आरटीआई

Faridabad/Alive News: नियमों को ताक पर रखकर दी जा रही है प्राइवेट स्कूलों को मान्यता, सच्चाई जानने के लिए मंच ने लगाई आरटीआईहरियाणा अभिभावक एकता मंच ने कहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी सीबीएसई व हरियाणा शिक्षा नियमावली के नियम कानून का उल्लंघन करके प्राइवेट स्कूलों को मान्यता प्रदान कर रहे हैं। मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा व प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है किमंच की जानकारी में आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद कार्यालय से सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर हरियाणा व सीबीएसई बोर्ड के नए स्कूल खोलने व अस्थाई मान्यता को स्थाई मान्यता में कन्वर्ट करने के लिएप्राइवेट स्कूल संचालकों को मान्यता प्रदान की गई है।

इसकी सच्चाई जानने के लिए मंच की ओर से मंच के लीगल एडवाइजर एडवोकेट बी एस विरदी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 8 जुलाई को आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी थी कि,,, *नए प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए प्राइवेट स्कूल संचालकों को जो अस्थाई व स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है उनके नियम कानून क्या हैं? उन सबकी जानकारी प्रदान की जाए।*अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक फरीदाबाद के जिन स्कूल संचालकों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय फरीदाबाद और शिक्षा निदेशक कार्यालय पंचकूला ने आठवीं दसवीं बारहवीं का नया स्कूल खोलने के लिए अस्थाई व स्थाई मान्यता प्रदान की है उन सभी के नामों की सूची प्रदान की जाए।

इन सभी स्कूलों ने मान्यता लेने के लिए जो कागजात सबूत जमा कराए हैं उन सभी कागजातों की साफ फोटो कॉपी प्रदान की जाए।एडवोकेट बी एस विरदी ने कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने निर्धारित अवधि में कोई जानकारी प्रदान नहीं की हैइसीलिए नियमानुसार प्रथम अपील अधिकारी कम जिला शिक्षा अधिकारी के पास 10 सितंबर को प्रथम अपील लगाकर जानकारी दिलाने की मांग की है। विरदी ने कहा है कि अगर अभी भी जानकारी नहीं मिली तो राज्य सूचना अयोग चंडीगढ़ के पास द्वितीय अपील दायर की जाएगी।