Delhi/Alive News : महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में कैसरगंज से बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो गए हैं. दिल्ली की राउज रेवन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ आरोप तय किए. अदालत ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीते साल 15 जून को चार्जशीट दाखिल की थी. बृजभूषण के खिलाफ धारा 354, 354-A, 354-D और 506 के तहत आरोप लगाए गए थे.
राउज एवेन्यू कोर्ट में ACMM प्रियंका राजपूत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आदेश पारित किया. अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के साथ ही किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप भी तय किया है. अदालत ने बृजभूषण के WFI चीफ रहते उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं.
बृजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण का आरोप
बृजभूषण शरण सिंह पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण का आरोप है. महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354-A और 354D और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए हैं
बृजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह
बृजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं. वहीं, यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं. चार्जशीट की पहली सुनवाई पर कोर्ट ने इसे MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर किया था. इसके अलावा, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता पहलवानों को देने के आदेश दिए थे.
पुलिस ने दायर की थी 1500 पन्नों की चार्जशीट
बालिग पहलवानों के केस में पुलिस ने 1500 पन्नों की चार्जशीट पेश की. इसमें पुलिस ने पहलवानों के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के आगे दिए बयान को चार्जशीट का प्रमुख आधार माना है. पुलिस ने कहा कि बालिग पहलवानों ने जिस जगह पर उनके साथ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, वहां आरोपियों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं.