Chandigarh/Alive News : हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान उनकी याचिका खारिज कर दी। दिव्यांशु बुद्धिराजा पर 2018 में पूर्व CM मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर केस दर्ज हुआ था।
कोर्ट ने बुद्धिराजा को पेश होने के लिए कई बार समन जारी किए गए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए। जिसके चलते उन्हें पंचकूला कोर्ट ने भगोड़ा घोषित करार दे दिया।हरियाणा सरकार के डिप्टी AG भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट में उनकी याचिका खारिज होने के बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। उन्हें अब पुलिस के सामने सरेंडर करना ही होगा, अन्यथा पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
उनके वकील की ओर से हाईकोर्ट में कहा है कि वह सरेंडर कर देंगे। केस पर मेरिट के आधार पर बहस की जाएगी। 7 मई को अगली सुनवाई होगी।हालांकि, बुद्धिराजा का कहना है कि सरकार हथकंडे अपना रही है। वह मेरे ऊपर 4 केस करवा चुके हैं। 8 साल से मैं खट्टर के साथ दो-दो हाथ कर रहा हूं। 174A के ऊपर FIR ही दर्ज नहीं हो सकती। इस बारे में जस्टिस मोहन लाल का फैसला है।