November 17, 2024

वोटर आईडी कार्ड ही नहीं इन दस्तावेजों से भी किया जा सकता है मतदान, पढ़िए खबर

उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि को अब बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया गया है

Faridabad/Alive News: लोकतंत्र के पर्व में जिला फरीदाबाद में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर मजबूत लोकतंत्र प्रणाली का भागीदार बने। इसके लिए जिला के प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग चुनाव प्रक्रिया में कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नहीं है, तो वह भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा के मतदाता सीईओ हरियाणा की वैबसाइट ceoharyana.gov.in/ पर अपने वोट की जानकारी त्वरित गति व आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से वोटर अपना एपिक नंबर डाल कर बड़ी आसानी से अपना वोट चैक कर सकते हैं। यदि कोई अपना एपिक नंबर भूल गया है तो भी वह अपना नाम व पिता-पति आदि का नाम भरकर अपना वोट चैक कर सकता है।

वोटर हैल्प डेस्क किया गया है स्थापित
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि वोटर हेल्पलाइन नंबर-1950 पर कॉल करके भी अपनी वोट चैक कर सकते हैं। जिला फरीदाबाद में जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के प्रथम तल पर कमरा नंबर 112 में वोटर हैल्प डेस्क स्थापित किया गया है। जहां वोटर हेल्पलाइन नंबर-1950 पर कॉल पर मतदाता चुनाव के लिए मतदान सम्बधित जानकारी दी जा रही है।

मतदान की गोपनीयता जरूरी
प्रत्येक मतदाता को मतदान केंद्र में अपने मत की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है। यह मतदाता की नैतिक जिम्मेवारी भी है। यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।

यह दस्तावेज दिखा कर कर सकते हैं मतदाता
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने आगे बताया कि एपिक के अलावा मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।