Faridabad/Alive News: हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा व तलाकशुद्धा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक के ऋण देने की योजना शुरू की है। इससे महिलाओं की आर्थिक मदद की जाएगी।
जिला उपायुक्त ने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत जिन विधवा व तलाकशुद्धा महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है और आयु 18 से 60 वर्ष है, वे महिलाएं इस स्कीम की पात्र होंगी। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में इस योजना के तहत कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा और शेष 90 प्रतिशत राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी।
बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले हो होगी। इस योजना के तहत बुटीक, सिलाई कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला, आचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय की छटी मंजिल पर हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।