November 23, 2024

आईटीआई के तहत समय पर सही जानकारी ना देने पर लगेगा जुर्माना

Chandigarh/Alive news: सूचना का अधिकार के तहत मांगी जानकारी देने में अब कोई लापरवाही नहीं चलेगी। सभी विभागों और सार्वजनिक प्राधिकरण को नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि सरकार को शिकायतें मिली हैं कि कुछ सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की पालना गंभीरता से नहीं की जा रही है।

राज्य जन सूचना अधिकार को आरटीआई आवेदनों का नियमों के अनुसार निपटान करना चाहिए। एसपीआईयो आवेदनों की विषय वस्तु को ध्यान पूर्वक देखें और यदि आवश्यक हो तो सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानांतरित कर देना चाहिए। आवेदन स्थानांतरित करते समय अपने कार्यालय में शुल्क प्राप्ति के संबंध में उल्लेख करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सूचना आयोग द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत लगाए गए जुर्माने की वसूली सुनिश्चित की जाए। एसपीआईयू और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को आरटीआई अधिनियम और नियमों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।