Faridabad/Alive News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कम सीजेएम सुकिर्ती गोयल ने बताया कि शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 26947 केस रखे गए। जिनमें से कुल 19438 केसों का निपटारा आपसी सहमति से लोक अदालत द्वारा किया गया। जिनमें मोटर वाइकल दुर्घटना 59 छोटे-मोटे अपराधिक मामले 455, चेक बाउंस 561 बिजली से संबंधित 1037, समरी चालान 9270 श्रमिक विवाद 10 केस, 150 वैवाहिक संबंधित, दीवानी 406, बैंक रिकवरी 910 रेवेन्यू 6580 का निपटारा आपसी सहमति से किया गया।
बता दें कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं न्यायमूर्ति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ अरुण पल्ली के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा प्रांत के प्रत्येक जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी क्रम में शनिवार को जिला फरीदाबाद के सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप गर्ग की अध्यक्षता में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुकिर्ती गोयल की देखरेख में स्थानीय जिला अदालत सेक्टर 12 में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
जहां लोक अदालत में न्यायालय परिसर में न्यायाधीशों के 10 बेंच लगाए गए। जिनमें मुख्य रूप से राजेश शर्मा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अमृत सिंह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डॉ याशिका अतिरिक्त प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, श्री देवेंद्र सिंह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, रूपम न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, निधि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अस्मिता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ,ज्योति ग्रोवर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, विशेष गर्ग न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, महेंद्र सिंह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी,की बेंच बनाई गई थी।
सीजेएम सुकिर्ती गोयल ने आगे बताया कि न्यायालय परिसर से सभी व्यक्ति अपने अपने केसों के फैसले से संतुष्ट होते हुए खुशी-खुशी अपने घर गए। सुकीर्ति गोयल ने बताया ने बताया कि लोक अदालत में केस का फैसला होने पर जिसकी सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं होती और कोर्ट फीस वापस हो जाती है तथा केस का फैसला हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। जिससे पैसे व समय की बचत होती है तथा आपस में प्यार भाव बना रहता है