November 16, 2024

जिले के 127 क्षेत्र माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

Palwal/Alive News: उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि जिला के नगर परिषद पलवल और होडल तथा नगर पालिका हथीन में और खंड पलवल, पृथला, होडल, बडौली, हसनपुर व हथीन के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 127 कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की गलियों आदि संबंधित क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।

जारी आदेशानुसार वार्ड नंबर-1 अगवानपुर, वार्ड नंबर-3 नजदीक किठवाडी चौक, किठवाड़ी, वार्ड नंबर-5 राजीव नगर, वार्ड नंबर-10 कुशलीपुर, वार्ड नंबर-18 बसंत विहार, नजदीक एस.डी. कॉलेज, शिव कॉलोनी, अनाज मंडी, वार्ड नंबर-19 शहर पलवल, गांधी आश्रम, वार्ड नंबर-20 गीता कॉलोनी, वार्ड नंबर-21 नीमतला मौहल्ला, नजदीक खेड़ा देवत मंदिर, नजदीक नागरिक अस्पताल, पुराना जी.टी. रोड पलवल, वार्ड नंबर-22 देव नगर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

ऐसे ही वार्ड नंबर-23 शिव कॉलोनी, वार्ड नंबर-24 ओमेक्स सिटी, वार्ड नंबर-25 खेल मौहल्ला, कालरा कॉलोनी, वार्ड नंबर-26 बांस मौहल्ला, वार्ड नंबर-28 गुप्तागंज बाजार मोहल्ला, गोरिल्ला मौहल्ला, कारना, वार्ड नंबर-31 प्रकाश विहार, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सोलडा, सदरपुर, अलावलपुर, चांदहट, टिकरी गुर्जर बरौली, जलहाका, खजूरका, पहलादपुर, नांगल ब्राह्मण, गदपुरी, जनौली, धतीर, घुघेरा, अल्लीका, यादूपुर, असावटा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

ऐसे हीरहराना, धामाका, दीघोट, बामनीखेड़ा, दुर्गापुर, सिकंदरपुर, पिगौड, मर्रोली, औरंगाबाद, सेवली, तुमसरा, हसनपुर, मीरपुर कोराली, होडल, गोडोता चौक नजदीक आइस फैक्ट्री, नांगलजाट, कलसाड़ा, गहलब, वार्ड नंबर-18 हथीन, वार्ड नंबर-6 हथीन, स्वामीका, वार्ड नंबर-1 हथीन, मंडकोला, मढऩाका में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की गलियों आदि संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।

वार्ड नंबर-12 देवीलाल पार्क, जवाहर नगर, बाली नगर, कैंप कॉलोनी, वार्ड नंबर-13 रसूलपुर रोड, वार्ड नंबर-13 सलूजा नर्सिंग होम के पीछे न्यू कॉलोनी, वार्ड नंबर-13 नजदीक भूरा गिर मंदिर, वार्ड नंबर-13 न्यू कॉलोनी, वार्ड नंबर-15 आदर्श कॉलोनी, नई बस्ती सल्लागढ़, वार्ड नंबर-16 सल्लागढ़, वार्ड नंबर-17 कृष्णा कॉलोनी, वार्ड नंबर-31 सेक्टर-2 पलवल, धर्म नगर, प्रकाश विहार, भुलवाना में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की गलियों आदि संबंधित क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।

इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा एसडीएम पलवल व एसडीएम होडल कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी आवश्यक हिदायतों का सख्ती से अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला कंटेनमेंट प्लान के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्रों को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद अथवा नगर पालिका की ओर से किया जाएगा।

निर्धारित किए गए माइक्रो कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे। स्वास्थ्य विभाग के मानक प्रोटोकोल अनुसार सिविल सर्जन कंटेनमेंट प्लान का विवरण तैयार करेंगे तथा इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐम्बुलेंस, अन्य पैरामैडिकल स्टॉफ व बीमार लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए मोबाइल चैकअप वैन सहित कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे।

कंटेनमेंट व बफर जोन क्षेत्रों में बैरीकेडिंग लगाने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप एस.ओ.पी. की हिदायतों की पालना करते हुए सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।