Palwal/Alive News : उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि जिला के नगर परिषद पलवल व होडल तथा नगर पालिका हथीन और खंड पलवल, पृथला, होडल, बडौली, हसनपुर व हथीन के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 116 कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित मरीजों के निवास स्थान संबंधित क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
उपायुक्त नरेश नरवाल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वार्ड नंबर-1 फिरोजपुर, वार्ड नंबर-2 सेक्टर-5 पलवल, वार्ड नंबर-30 आल्हापुर, वार्ड नंबर-3 इस्लामाबाद, वार्ड नंबर-4 कैलाश नगर, वार्ड नंबर-10 कुशलीपुर, वार्ड नंबर-13 पुलिस स्टेशन कैंप, वार्ड नंबर-18 प्रकाश विहार, बसंत विहार, वार्ड नंबर-19 प्रेम नगर, जंगेश्वर मंदिर, दयावस्ती, वार्ड नंबर-20 बस अड्डा, गीता कॉलोनी रेलवे रोड, कमल विहार कॉलोनी, वार्ड नंबर-21 दरबार कुआ, वार्ड नंबर-24 ओमेक्स सिटी, पंचवटी कॉलोनी, गांव कारना, पातली खुर्द, घर्रोट, हथीन, मढनाका, मंडकोला, स्वामीका, कलसाड़ा, भंगूरी, खोकियाका, खेडला, कटेसरा, बढराम आजाद नगर, डाढोता, रसूलपुर, पेलक, खजूरका, थंथरी, नवदीप बैंकेट होडल, होडल, फ्रैंडस कॉलोनी, पेच कॉलोनी, राम नगर, बहीन, कोंडल, गहलब, हसनपुर, टप्पा, लोहिना, सीहा, असावटी, धतीर, डूंडसा, घुघेरा, अतरचटा, अल्लीका, डूंगरपुर, पृथला, नगला भीकू, बघौला, घुघेरा, असावटा, जोधपुर, अहरवां, टहरकी, यादूपुर, बामनीखेड़ा, गेलपुर, सेलोटी, छज्जू नगर, महेशपुर, दिघोट, करमन, पिंगोर में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान संबंधित क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाना ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा एसडीएम पलवल व एसडीएम होडल की जिम्मेवारी होगी। जिला कंटेनमेंट प्लान के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे है।
उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी।
कंटेनमेंट जोन व बफर जोन के क्षेत्रों को सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद अथवा नगर पालिका की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। इसके अतिरिक्त नागरिक अस्पताल पलवल में कंट्रोल रूम (कोरोना वॉर रूम) स्थापित किया हुआ है तथा नोडल अधिकारी डा. नवीन गर्ग को इसका इंचार्ज नियुक्त किया हुआ है। निर्धारित किए गए माइक्रो कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे। स्वास्थ्य विभाग के मानक प्रोटोकोल के अनुसार सिविल सर्जन कंटेनमेंट प्लान का विवरण तैयार करेंगे तथा इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐम्बुलेंस, अन्य पैरामैडिकल स्टॉफ व बीमार लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए मोबाइल चैकअप वैन सहित कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। कंटेनमेंट व बफर जोन क्षेत्रों में बैरीकेडिंग लगाने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप एस.ओ.पी. की हिदायतों की पालना करते हुए सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।