August 26, 2026

एनसीआर में 10-15 वर्ष पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन होंगे डी-पंजीकृत

Faridabad/Alive News : जिला परिवहन अधिकारी जितेंद्र गहलावत ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीआर में चलाए जाने वाले 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर 2015 में प्रतिबंध लगाया था। अब इन वाहनों को एनसीआर से डी-पंजीकृत कर दिया गया है।

उन्होंने आगे की जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे वाहनों के मालिकों और इस आयु सीमा के नजदीक आने वाले वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वह ई-परिवहन पोर्टल पर इस प्रकार के वाहनों के स्वत: डी-रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए अपने ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन को बेचकर अथवा हस्तांतरित कर एनसीआर से बाहर शिफ्ट करवा लें। साथ ही डी-रजिस्ट्रेशन होने पर वाहन मालिक अपने इन वाहनों को हस्तांतरित करने से बचाने के योग्य नहीं होंगे। ऐसे वाहन मालिकों के वाहन स्क्रैप हो जाएंगे।

ऐसे पुराने (ओवरएज) वाहनों के मालिकों को 3 दिसंबर 2021 से 3 मार्च 2022 तक 3 महीने का एक मौका दिया जाता है। किसी भी स्थिति में इस प्रकार के पुराने वाहनों को एनसीआर में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि इन्हें चलाते हुए पाया जाता है। इन्हें चेकिंग टीमों द्वारा सीधे जप्त कर दिया जाएगा।