फरीदाबाद,(तिलक राज शर्मा) : जिला उपायुक्त ने पंच पदों के पुर्नमतदान के दौरान मतदान केन्द्रों पर लोगों की मुक्त आवाजाही पर पाबन्दी लगाने के आदेश जारी करके मतदान केन्द्रों में प्रवेश के लिए अधिकृत किए गए व्यक्तियों की सूची जारी की है।
उन्होने द्वारा यह आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियोंं का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। उन्होने बताया कि पुर्नमतदान दिवस के मौके पर सम्बन्धित बूथों में असमाजिक तत्वों एवं आपराधिक किस्म के लागों के प्रवेश पर पाबन्दी लगाना जरूरी है ताकि मतदान का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके।
जिलाधीश द्वारा जारी इन आदेशों के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों में केवल मतदाता, पोलिंग अधिकारी, उम्मीदवार व एजैन्ट, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकृत व्यक्ति, डयूटी पर उपस्थित जनसेवक, मतदाता द्वारा गोद में लिया हुआ नन्हा बच्चा, नेत्रहीन अथवा असहाय विकलांग मतदाता का सहयोगी व्यक्ति तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी मतदाता की पहचान के लिए बुलाए जाने वाला व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।
जिलाधीश द्वारा जारी इन आदेशों की अवहेलना करने वाले दोषी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।