फरीदाबाद,(तिलक राज शर्मा) : ग्राम पंचायत छांयसा व जवां में आज होने वाले पंच पदों के पुर्नमतदान को सम्पन्न होने से पहले की 48 घंटो की अवधि के अन्तर्गत मतगणना पूरी होने तक की अवधि के दौरान सम्बन्धित चुनाव स्थान के 3 किलोमीटर के चारों ओर की परिधि के दायरे मेंं शराब की बिक्री पर पाबन्दी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिलाधीश चन्द्रशेखर ने यह आदेश पंजाब आबकारी अधिनियम-1914 तथा हरियाणा लीक्वर लाईसेंस रूल्स 1973 के नियम प्रावधान 37 (10) तथा हरियाणा आबकारी नीति वर्ष 2015-16 के पैरा 2.14.1 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किए हैं।
चन्द्रशेखर की ओर से जारी इन आदेशों में कहा गया है कि उक्त अवधि के दौरान उक्त गांवों में जन शांति बनाए रखने, मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से इस दौरान शराब की बिक्री पर पाबन्दी लगाना अत्यावश्यक है। आदेशों की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।