Palwal/Alive News : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैम्प पलवल में कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कक्षा का आयोजन किया गया। जागरूकता कक्षा में पैनल अधिवक्त जगत सिहं रावत ने छात्राओं को घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम तथा पीडित मुआवजा योजना 2013 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि घरेलु हिंसा की सूचना सीधे तौर पर महिला संरक्षण अधिकारी या संबंधित पुलिस थाना, संबंधित मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि घरेलु हिंसा से पीडित महिला सीधे प्राधिकरण से भी मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता विद्यासागर ने प्राधिकरण की सेवाओं तथा महिला हेल्प लाईन व प्राधिकरण की हेल्प लाईनों के उपयोग बारे जानकारी दी। छात्राओं को सफाई-स्वच्छता व वृक्षारोपण के बारे में भी जागरूक किया गया।
इस अवसर पर छात्राओं को कानूनी जानकारियों से संबंधित मुद्र्रित सामग्री भी वितरित की। कार्यक्रम में प्राधानाचार्या श्याम सुन्दरी व प्रवक्ता सुशील गौतम ने छात्राओं को मौलिक कत्र्तव्यों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रवक्ता राजबीर सिंह, इंदु, किरण बाला, रेणु बाला, अनीता बत्रा व माया देवी मौजूद थी।