New Delhi/Alive News : यूपी में जारी विधानसभा चुनाव के बीच बाहुबली और बीएसपी नेता मुख्तार अंसारी को तगड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने स्थानीय कोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है जिसमे बीएसपी नेता और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को चुनाव प्रचार करने के लिए 4 मार्च तक पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया गया था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्टे चुनाव आयोग के उस अपील पर दिया है जिसमे कहा गया था कि मुख्तार अंसारी इलाके में चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं.
मुख्तार अंसारी पर दिल्ली के सीबीआई कोर्ट में बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करने के आरोप में मुकदमा चल रहा है. साल 2005 में कृष्णानंद और छ अन्य लोगों को गाजीपुर के पास गोली मार दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट में मृतक कृष्णानंद की पत्नी ने एक अपील दायर की. अपील में यह मंग की गई थी कि मुख्तार अंसारी पर गाज़ीपुर के बदले दिल्ली में मुकदमा चलाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था.