October 5, 2024

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के लिए वरदान है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना : उपायुक्त

Faridabad/Alive News : उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 71 हजार रुपये तक शगुन के रूप में दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक व लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने बाद ही विवाहिता के माता-पिता को योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 हजार रुपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51000 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि सभी वर्गों के परिवार (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग) जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, उनको 41,000हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है। यदि नव विवाहित दम्पति दोनों ही विकलांग हैं तो उन्हें 51,000 हजार रुपए और नव विवाहित दम्पति में से एक पति और पत्नी विकलांग है तो उसको 41,000 हजार रुपए की  राशि दी जाती है।