January 23, 2025

महिला विकास निगम महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय करने के लिए दे रहा ऋण

Palwal/Alive News : हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। निगम के जिला प्रबंधक देशराज ने बताया कि जिला में व्यक्तिगत ऋण योजना अंतर्गत 24 सामान्य श्रेणी व 20 अनुसूचित जाति के लिए लक्ष्य रखा गया है। व्यक्तिगत ऋण योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए तक का आवेदन कर सकती है।

हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक देशराज ने बताया कि विभिन्न व्यवसाय के लिए जैसे की सिलाई, कढ़ाई, मनीहारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी,बुटीक जनरल स्टोर इत्यादि ऋण शहरी एवं ग्रामीण पात्रों के लिए हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2021 -22 के लिए जिला में 44 केसों( 24 सामान्य श्रेणी व 20 अनुसूचित जाति) का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय डेढ़ लाख रुपए से अधिक न हो तथा उनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता ने हो व्यक्तिगत ऋण योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का आवेदन कर सकती हैं।

इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत (अधिकतम 10,000 रुपए सामान्य श्रेणी व 25,000 रूपए अनुसूचित जाति ) की अनुदान राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि 10 प्रतिशत लाभार्थी का हिस्सा स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंकों से करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि यह ऋण विभिन्न व्यवसाय के लिए जैसे की सिलाई, कढ़ाई, मनीहारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी,बुटीक जनरल स्टोर इत्यादि ऋण शहरी ग्रामीण पात्रों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है।