Chandigarh/Alive News : गानों में लगातार बढ़ रही अश्लीलता व शराब के चलन को बढ़ावा देने व महिलाओं की छवि को खराब करने को लेकर एक जनहित याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इन मामलों को हल्के में न लेने की सलाह दी है। जस्टिस एसएस सारों व जस्टिस दर्शन सिंह की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में मौड़ मंडी में गर्भवती डांसर की गोली लगने से हुई मौत के मामले की जांच कहां तक पहुंची।
पंजाब सरकार की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के मामलों में कोताही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बच्चों की परीक्षाओं का समय है और देर रात तक डीजे बज रहे हैं। घरों में बीमार लोग भी रहते हैं जो ढंग से सो नहीं पाते। ऐसे में सरकार मामले को गंभीरता से ले।
चंडीगढ़ के एक कालेज के शिक्षक सेक्टर 41 निवासी पंडित राउ धारेंनावर ने जनहित याचिका दायर कर शादियों व अन्य कार्यक्रमों में अश्लील गाने पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की। कहा गया कि एक तरफ ये गाने जहां ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं वहीं अप्रिय घटनाओं में बढ़ावा हो रहा है। याचिकाकर्ता ने पिछले दिनों पंजाब के मौड़ मंडी में एक गर्भवती डांसर को कार्यक्रम में गोली लगने के मामले का भी उदाहरण दिया।
याची ने कहा कि गोली लगने से हुई मौत के बाद उसे घसीट कर ले जाया गया था। इसके साथ ही याची ने कहा कि आज गंदे और भद्दे गानों का ऐसा चलन है जिसमें लड़कियों को चॉकलेट-ऑमलेट कहकर संबोधित किया जा रहा है। ऐसे में इस पर रोक लगाई जाए।