November 15, 2024

अहरवां में ग्रामीणों को कानून के प्रति किया गया जागरूक

Palwal/Alive News : जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन चंद्रशेखर व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव पीयूष शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में अखिल भारतीय कानूनी जागरुकता अभियान के अंतर्गत गांव जलालपुर, जोधपुर, कैराका, गेलपुर, घुघेरा, जेंदापुर व राजकीय उच्च विद्यालय दीघोट में अधिवक्ता महेश शर्मा तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अहरवां में पैनल अधिवक्ता हंसराज शाण्डिल्य द्वारा कानूनी जागरुकता शिविर लगाया गया।

इस शिविर में विश्व पशु दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 428 के अनुसार जो कोई व्यक्ति जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करेगा, तो उसे 2 वर्ष की अवधि तक का कारावास की सजा हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आईपीसी की धारा 429 के अंतर्गत किसी जीव जंतु का वध करने, उसे विकलांग करने की गलती करेगा तो उसे 5 वर्ष तक की सजा हो सकेगी और वह जुर्माने से दंडित किया जा सकता है तथा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के अनुसार 2000 रुपए जुर्माना और 4 साल की सजा का प्रावधान है। इस अवसर पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में भी जानकारी दी गई। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसकी शिकायत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है पर दर्ज करवाई जा सकती है। विश्व पशु दिवस के अवसर पर स्कूल में प्रस्ताव लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमे हिमांशी, मधु, सविता, स्वेता, बबली, कविता, शीतल, पूनम, प्रवीन, प्रियंका आदि छात्राओ ने भाग लिया।

अधिवक्ता महेश कुमार द्वारा विद्यार्थियों को नालसा एवं हालसा की विभिन्न योजनाओं, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, डेली लोक अदालत, पमानेंट लोक अदालत के बारे में जागरूक किया गया और फेस मास्क वितरित किए गए। इस मौके पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी किताबें भी वितरित की गई।