November 6, 2024

परिवहन विभाग ने वाहनों का वीवीआईपी नंबर किया महंगा, ई-नीलामी पोर्टल के जरिए ले सकते है नंबर

Chandigarh/Alive News: हरियाणा सरकार ने निजी वाहनों के लिए अब सभी वीवीआईपी नंबर ई-नीलामी पोर्टल के जरिये या ऑनलाइन देने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने पसंदीदा नंबरों का आरक्षित मूल्य तय कर दिया है। 0001 नंबर का आरक्षित मूल्य पांच लाख रुपये रखा है। इससे कम में यह नंबर नहीं मिलेगा। वीवीआईपी नंबरों का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ या कम्प्यूटर से भी किया जा सकता है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने मोटर वाहन नियम-1993 में संशोधन किया है। अब इन्हें मोटर वाहन नियम, 2022 कहा जायेगा। पहले पसंदीदा नंबरों में 100 अक्षर शामिल किए थे, जिनकी संख्या अब बढ़ा दी गई है। साथ ही 0001, 00020 0003 और अन्य नंबरों का आरक्षित मूल्य भी तय कर दिया गया है। 

नीलामी में जितनी बोली जाएगी, अंतिम बोलीदाता को उतनी राशि ही जमा करानी होगी। ई-नीलामी में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा। 50 हजार या अधिक आरक्षित मूल्य वाले नंबर के लिए पंजीकरण शुल्क एक हजार रुपये और अन्य नंबर के लिए 500 रुपये रहेगा। बोली आयोजित न होने या रद्द किए जाने पर राशि लौटा दी जाएगी। साथ ही आरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में जमा कराना होगा।
निजी वाहनों के लिए नंबरों की कम से कम कीमत
नंबर आरक्षित मूल्य 0002,0007, 0009 का 1.50 लाख। 0003,0004,0005,0006, 0008 का एक लाख। 0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099,0100, 0786 का 75 हजार। इन नंबरों को छोड़कर 0012 से 0098 और अन्य 61 पसंदीदा नंबरों का आरक्षित मूल्य पचास हजार रुपये रखा हैं।

परिवहन वाहनों के लिए वीवीआईपी नंबर का आरक्षित मूल्य 0001 का एक लाख रूपये और
0002, 0021, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 099 1, 0786 का 30 हजार
0100, 0111, 0222, 0333, 0444, 0555, 0666, 0777, 0888, 0999, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999 का 20 हजार रूपये रखा है।