Faridabad/Alive News: जिला कार्यकारी व महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने कहा कि बाल विवाह करवाने वालों की दो साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना होगा। जिला में बाल विवाह नहीं होने देंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह कानूनी अपराध है। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह होता दिखे तो टोल फ्री 1098 नंबर डायल करें। जिला फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान जारी है।
सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में जिला में महिलाओं को बाल विवाह कानूनी अपराध है, इस बारे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अधिनियम के अनुसार विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21वर्ष होनी चाहिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में अक्षय तृतीया पर जिला बाल संरक्षण विभाग द्वारा एक विशेष जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है।
जिला फरीदाबाद में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है और शादियों पर नजर रहेगी। बाल विवाह करते पाए जाने पर घराती के साथ-साथ बाराती, पंड़ित व अन्य भी नपेंगे। जिला कार्यकारी व महिला संरक्षण एंव बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने कई विभागों के साथ बैठक कर बेहतर तालमेल करके खंड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा इस अभियान की शुरूआत की है।
आज मंगलवार को फरीदाबाद में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के साथ मीटिंग कर बाल विवाह निषेध अधिनियम की विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी गई है। संरक्षण बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा सभी नागरिकों से अपील है कि यदि उनके संरक्षण में बाल विवाह का कोई मामला आता है तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 महिला हेल्पलाइन 181 संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी के नंबर 9210474464 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें। ताकि समय पर पर नाबालिग के विवाह को रुकवाया जा सके।