Faridabad/ Alive News : त्यौहारी सीजन में अधिक कमाने के चक्कर में दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बा तोलकर करीब 100 ग्राम मिठाई का घालमेल कर रहे है । नियमों के विरूद्ध होने के बावजूद दुकानदार बाज नही आ रहे है। उसके लिए उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर कर दुकानदार पर जुर्माना व सजा कराई जा सकती है। इसके अलावा मापतोल अधिकारी मौके पर जाकर चालान कर सकते है। दिवाली के 15 दिन पहले से ही मिठाइयों की सेल शुरू हो गई थी। एक दुकानदार 100 से 200 किलोग्राम मिठाइयों की सेल रोज कर रहा है। दिवाली नजदीक आते ही सेल और बढ़ गई है। शहर से लेकर गांव तक अकसर दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बा भी तोल रहे हैं जबकि यह नियमों के खिलाफ है।
नियमानुसार नहीं तोला जा सकता डिब्बा
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1982 के तहत कोई भी दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बा नही तोल सकता। इसके लिए उसे पहले बताना होगा के एक किलोग्राम मिठाई दे रहा है या फिर 9 सौ ग्राम। सूचित किए बगैर डिब्बे को भी मिठाई के साथ तोलना नियमों के खिलाफ माना जाएगा। ऐसा करने पर उपभोक्ता के अधिकार का हनन होगा।
ये नही कर सकते दुकानदार
– कोई भी दुकानदार एमआरपी से अधिक पैसे नही ले सकता।
– एक्सपायरी डेट की कोई भी चीज नही थोपी जा सकती ।
– कम वजन व मिठाई के साथ डिब्बा नही तोला जा सकता।
– बासी व बदबूदार खाद्य पदार्थ भी नही बेचे जा सकते ।
नही मानते दुकानदार
सेक्टर-2 निवासी देवेन्दर कुमार के अनुसार वह कई बार मिठाई खरीद चुके है लेंकिन हर बार दुकानदार ने मिठाई के साथ ही डिब्बा तोला है। उनके मना करने के बावजूद दुकानदार नही माना।
दुकानदार बेशक डिब्बे के पैसे अलग से चार्ज कर सकता है। इसके लिए उसे ग्राहक को बताना होगा लेकिन मिठाई पूरी देनी होगी। हमारी टीमें त्यौहारी सीजन में सक्रियता से चैंकिग अभियान चलाती है। शिकायत मिलनें पर भी रेड की जाती हैै। इसमें सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
– नरेंद्र कुमार, मानतोल अधिकारी
जुर्माना व सजा दोनों हो सकती है।
फाइल जमा होने के बाद उपभोक्ता फोरम में मामला चलता है। कोर्ट मामलें की गंभीरता को देखते हुए सजा व जुर्माना दोनों कर सकती है। ऐसे मामलों में कोर्ट 1 साल तक का सजा भी कर सकती है।कई बार दोनों पक्षों की रजामंदी से भी मामलें में सुलह हो सकती है।