March 7, 2026

नगर निगम क्षेत्र में गोबर निस्तारण को लेकर सख्त हुआ निगम

Faridabad/Alive News: नगर निगम फरीदाबाद आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देश पर नगर निगम ने पशु अपशिष्ट (गोबर) के निस्तारण को लेकर सार्वजनिक सूचना जारी की है। निगम ने चेतावनी दी है कि नगर निगम क्षेत्र, विशेषकर अनधिकृत कॉलोनियों में संचालित डेयरियों द्वारा गोबर को खुले स्थानों, सड़कों, नालियों व सीवर लाइनों में फेंकने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निगम के अनुसार गोबर के कारण सीवर लाइनों की सफाई क्षमता प्रभावित हो रही है, जिससे शहर में सीवर ओवरफ्लो की समस्या बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त दुर्गंध, बीमारियों का फैलाव तथा जन स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही सीवर लाइनों में गोबर से बनने वाली मीथेन गैस के कारण सफाई कर्मचारियों के जीवन पर भी खतरा बना रहता है।

मेयर कैंप कार्यालय में मेयर प्रवीण बत्रा जोशी की अध्यक्षता में 89 एरिया के अधिकारियों व पार्षदों के साथ बैठक के बाद आयुक्त ने निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लागू कैटल डंग मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत पशु गोबर का वैज्ञानिक निस्तारण अनिवार्य है।

आयुक्त ने सभी जॉइंट कमिश्नरों को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए निर्देश दिए कि 7 दिन के भीतर सर्वे कराकर रिहायशी क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रही डेयरियों को बंद कराया जाए तथा बिना अनुमति संचालित डेयरियों पर सीलिंग की कार्रवाई की जाए। गोबर निस्तारण का उचित प्रबंध न होने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

उन्होंने ओल्ड जोन क्षेत्र में अवैध कब्जों की शिकायतों को भी तत्काल प्रभाव से दूर करने और कब्जे हटाने के निर्देश दिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।